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संजय राउत को सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश, 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से होना होगा पेश

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत को लेकर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। मामले में पत्रकार निखिल वागले को भी पेश होने के लिए कहा गया है, हालांकि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होने की अनुमति दी गई है।

SCBA ने दायर की आपराधिक अवमानना याचिका

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले के खिलाफ आपराधिक अवमानना याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों को नोटिस जारी किया था। सुनवाई में निखिल वागले की ओर से उनका माफीनामा और वकील पेश हुए, लेकिन संजय राउत की तरफ से न तो आधिकारिक जवाब दाखिल किया गया और न ही उनके वकील का वकालतनामा रिकॉर्ड पर आया। इसी के बाद अदालत ने राउत को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग और SIR के मुद्दे पर हुई थी टिप्पणी

यह मामला चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कथित आलोचना से जुड़ा है। संजय राउत ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि जज राजनीतिक हस्तियों के साथ लंदन में बैडमिंटन खेलते हैं और राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं।

इसके बाद अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया था कि जिस तस्वीर का जिक्र किया गया, वह लंदन की नहीं, बल्कि दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम की थी।

न्यायपालिका पर टिप्पणियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त

SCBA के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय की ओर से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने सुनवाई की थी। अदालत ने न्यायपालिका जैसी संवैधानिक संस्था पर कथित निराधार आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सवाल उठाया था कि संबंधित लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए।

शुरुआत में दोनों को व्यक्तिगत पेशी से राहत दी गई थी, लेकिन संजय राउत की ओर से जवाब और आवश्यक दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं आने के बाद अदालत ने उन्हें 17 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई इसी दिन होगी।

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